Married Couple Yojana | इस योजन में शादीशुदा लोगों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

भारत में हुई एक नयी योजना तैयार Married Couple Yojana इस योजन में शादीशुदा लोगों को मिलेंगे 5 लाख रुपये Inter Caste Marriage Yojana (2023) हिंदी | शादीशुदा लोगों को दिए जा रहे हैं 5 लाख रुपये, इस तरह से तुरंत करें अप्‍लाई | Married Couple Yojana

Inter-Caste Marriage In Rajasthan: भारत के राजस्थान में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकार नई कपल जोड़े को पांच लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। इस योजना का लग प्राप्त करने के लिए आप को राजस्थान निवासी होना अनिवार्य हैं।

पुरानी रीति रिवाज़ को पीछे छोड़ने के लिए राज्य सरकार ने के बड़ा कदम उदय हैं, हलाकि हमारे समाज में अंतर्जातीय विवाह (Inter-caste marriage) का विरोध हो रहा हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने सामाजिक समरसता (Social harmony) बनाए रखने और छुआछूत की रोकथाम के लिए एक सोच परिवर्तन योजना को लागु किया है इस योजना में “Married Couple Yojana” गहलोत सरकार की ओर से डॉ. सविता बेन अंबेडकर ने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन में सहायता राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है।

Covid time में भी राजस्थान सरकार ने 90 जोड़ो की शादी कराई covid guidline का विशेष ध्यान रखा गया और सफलता पूर्वक शादी समारोह किया गया था। Inter Caste Marriage Yojana के तहत सरकार ने पिछले वर्ष 33 करोड़ 55 लाख रुपये और चालू वर्ष में 4 करोड़ 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है.

योजन का लाभ तथा योजना

राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित की गयी इस योजना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना में 3 लाख 75 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा तथा शेष राशि 1 लाख 25 हजार रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं। आप को बता दें की योजना वर्ष 2013 से पहले प्रोत्साहन राशि मात्र 50 हजार रुपये थी, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी. अंतरजातीय विवाह के मामले में अजमेर, कोटा, श्रीगंगानगर, जयपुर और अलवर राजस्थान के शीर्ष 5 जिलों में शामिल हैं।

एक नजर अंतर्जातीय विवाह की ओर

आंकड़ों के मुताबिक बीते हुये वर्ष में सरकार की स्वीकृति से 431 जोड़ों ने अंतर्जातीय विवाह किया।
2006-07 में जयपुर शहर में सिर्फ एक अंतर्जातीय विवाह हुआ था।
2011-12 में यह आंकड़ा 122 पर पहुंच गया।
2013-14 में प्रोत्साहन राशि बढ़ने के बाद यह आंकड़ा सीधे 267 पर पहुंच गया।
यह है योजना की पात्रता
चालू वर्ष में 90 जोड़ों ने अंतर्जातीय विवाह किए हैं।

किसको मिलेगा Married Couple Yojana का लाभ

समाज कल्याण विभाग के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि अनुसूचित जाति के युवक या युवतियां, जिन्होंने सवर्ण हिंदू पुरुष या महिला से शादी की है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही दोनों राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। दंपती में से किसी की भी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए और अविवाहित भी होना चाहिए।

Married Couple Yojana
Married Couple Yojana

कितने समय में मिलती हैं राशि

Married Couple Yojana का लाभ उड़ाने के लिए कुछ कंडीशन हैं जिनको आप अवश्य जान ले, लड़के की सयुक्त आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतरजातीय विवाह योजना के अन्तर्गत सरकार दवारा 5 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके लिए अंतर्जातीय जोड़े के विवाह के प्रमाण के रूप में सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलेगा। एक माह में लाभार्थी को ये राशि प्राप्त हो जाएगी।

2.50 लाख रुपए की ज्वाइंट एफडी

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत दम्पत्ति के सुखी वैवाहिक जीवन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन राशि में से रु. पति-पत्नी के लिए 5 लाख रु. दोनों के ज्वाइंट अकाउंट में 2.50 लाख 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में। डाले जाते हैं। वहीं, वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक एवं घरेलू सामान आदि की खरीदारी के लिए उनके संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से 2.50 लाख रुपये की नकद सहायता प्रदान की जाती है.

किन किन डाक्यूमेंट्स की होगी आवश्यकता।

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह का पंजीकरण कराने के बाद जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
आवेदन के साथ दलित समुदाय के दंपत्ति का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
ऐसा दस्तावेज भी संलग्न करना होगा, जिससे यह पता चल सके कि यह कपल की पहली शादी है।
आवेदन के साथ कानूनी तौर पर शादीशुदा होने का शपथ पत्र जरूरी है।
आय प्रमाण पत्र और संयुक्त बैंक खाते का विवरण देना आवश्यक है।

नियम तथा शर्ते | Married Couple Yojana

विवाहित जोड़े में से एक दलित समुदाय से होना चाहिए और दूसरा दलित समुदाय से बाहर का होना चाहिए।
योजना का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब जोड़े ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया हो।
इस योजना का लाभ पहली बार शादी करने के बाद ही उठाया जा सकता है। दूसरी शादी करने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।
आवेदन भरकर शादी के एक साल के अंदर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होगा।
यदि नवविवाहित जोड़े को अंतरजातीय विवाह के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता पहले ही प्राप्त हो चुकी है तो इस ढाई लाख रुपये की राशि में से वह राशि काट ली जायेगी.

नियम तथा शर्ते | Married Couple Yojana
नियम तथा शर्ते | Married Couple Yojana

आवेदन का सही तरीका

अगर आप भी केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं तो इसका लाभ लेने के लिए आपको अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र भरकर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होगा। आप इस आवेदन को जिला प्रशासन या राज्य सरकार को भी भेज सकते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन या राज्य सरकार की ओर से इसे डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजा जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप https://ambedkarfoundation.nic.in/ पर जा सकते हैं। आपको इस योजना से संबंधित जानकारी वेबसाइट के योजना अनुभाग में मिल जाएगी। आवेदन करने का फॉर्म भी यहीं से मिल जाएगा। Married Couple Yojana.

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